आरयू वेब टीम। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को शनिवार को बंबई हाई कोर्ट ने मुंबई ड्रग्स केस में एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्यन के पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिससे यह साबित हो जाये कि उसने आपराधिक साजिश रची थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट में आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया था।
बंबई हाई कोर्ट ने 20 नवंबर को मुंबई ड्रग्स केस में विस्तृत आदेश जारी किया। जस्टिस एन डब्ल्यू सांब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को शाहरुख के बेटे आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।
जस्टिस सांब्रे ने कहा है कि आर्यन खान के मोबाइल फोन के जो वाट्सएप चैट हैं, उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला, जिससे यह साबित हो जाये कि उसने अरबाज और मुनमुन समेत अन्य आरोपितों ने अपराध करने की साजिश रची हो।
बंबई हाई कोर्ट ने अपने 14 पेज के आदेश में कहा है कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन पहले ही 25 दिन सजा काट चुके हैं। अभियोजन ने अब तक उनकी मेडिकल जांच नहीं करायी। इन लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया, इसे साबित करने के लिए मेडिकल जरूरी था, लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। इस तथ्य पर कोई विवाद भी नहीं है।
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कोर्ट ने आगे कहा है कि अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के पास से ड्रग्स मिले थे, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम थी। जस्टिस सांब्रे ने अपने आदेश में कहा है कि अगर अभियोजन के मामले पर गौर किया भी करें, तो इस प्रकार के अपराध में सजा एक वर्ष से अधिक नहीं है।
बंबई हाई कोर्ट के विस्तृत आदेश आने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। नवाब मलिक ने कहा है कि फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। नवाब मलिक ने सबसे पहले दावा किया था कि आर्यन खान को फंसाया जा रहा है। शाहरुख खान से वसूली करने के लिए आर्यन को लपेटे में लिया गया है।