ड्रग्स केस में आर्यन खान के ख‍िलाफ NCB की SIT को नहीं म‍िला कोई सबूत, सफाई में कही ये बात

ड्रग्स केस
आर्यन खान। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। आर्यन खान ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विशेष जांच दल (एसआइटी) को कथित तौर पर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान किसी बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा थे, हालांकि एनसीबी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर कहा है कि, यह कहना कि, आर्यन खान के खिलाफ को सबूत नहीं मिला है, बेहद जल्द बाजी होगी, क्योंकि मामले में जांच अब भी जारी है और फिलहाल वे अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, क्रूज शिप ड्रग्स केस में आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की रिपोर्ट पर एसआईटी प्रमुख और एनसीबी डीडीजी (ऑपरेशन) संजय सिंह ने कहा है कि, यह कहना जल्दबाजी होगी कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जांच अभी भी जारी है, कई बयान दर्ज किये गए हैं। अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।

बताया गया है कि, इस केस में यह भी सुझाव दिया गया है कि पिछले अक्टूबर में क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी में कथित तौर पर कई अनियमितताएं थीं। एनसीबी की मुंबई इकाई द्वारा ये छापेमारी की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि, छापे के दौरान ‘वीडियो-रिकॉर्डिंग नहीं’ की गई थी, जो कि एनसीबी के मैनुअल में अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि, जहां तक कई आरोपियों के पास से बरामद नशीले पदार्थों का सवाल है तो उन्हें ‘सिंगल रिकवरी’ के तौर पर दिखाया गया।

हालांकि, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एसआइटी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने में कुछ महीने और लग सकते हैं। इस बारे में कानूनी राय ली जाएगी कि क्या खान पर उपभोग का आरोप लगाया जा सकता है, भले ही उस पर कोई मादक पदार्थ नहीं पाया गया हो। एसआईटी जांच ने एजेंसी के पूर्व मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा की गई छापेमारी के उद्देश्य पर और अधिक सवाल उठाए हैं।

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मालूम हो कि, क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को एनसीबी ने अरेस्ट किया था। उनकी जमानत पहले मुंबई की निचली अदालत और बाद में सेशंस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। इसके बाद आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था जिसके बाद उन्हें बेल मिली थी।

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