आरयू ब्यूरो, लखनऊ/रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट का डूंगरपुर के एक और मामले में फैसला आया है, जिसमें रामपुर कोर्ट ने सोमवार को सपा नेता आजम खान समेत चार लोगों को बरी कर दिया। तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ योगी सरकार आने पर 2019 में डूंगरपुर बस्ती के वाले लोगों ने बस्ती खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में हजरतगंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।
डूंगरपुर निवासी की ओर से दर्ज कराए गए केस में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने इसके अलावा उनके करीबी रह चुके फसाहत अली खान शानू, इमरान, इकराम, शावेज खान, ठेकेदार बरकत अली को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सपा नेता के अधिवक्ता जुबैर खान ने बताया कि कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया और सभी आरोपितों को बरी कर दिया है।
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मालूम हो कि डूंगरपुर मामले में चार मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं। वहीं, दो केस में सजा का ऐलान हुआ है। दरअसल डूंगरपुर प्रकरण समाजवादी सरकार के समय का है। पुलिस लाइन के पास स्थित डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। लिहाजा, बस्ती में पहले से रह रहे कुछ लोगों के पक्के मकान अवैध बताकर तोड़ दिए गए थे। 2016 में हुई इस घटना पर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने 2019 में 12 मुकदमे दर्ज किए थे। एक मुकदमा जेल रोड निवासी एहतेशाम की तहरीर पर दर्ज हुआ था।