आरयू वेब टीम। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। इन पांचों राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। पहला चरण का मतदान दस फरवरी को होगा। यूपी के चुनाव सात फेज में होंगे।
चुनाव आयोग ने प्रेसवार्ता कर आज इसकी जानकारी देते हुए बताया कि गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में सात फेज में चुनाव कराए जाएंगे। 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में ही गोवा, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव होंगे। 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव होगा। 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान डाले जाएंगे। मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होंगे। पांचवें चरण के मतदान 27 फरवरी को होगा। छठे चरण का मतदान तीन मार्च को होगा। 27 फरवरी और तीन मार्च को मणिपुर में चुनाव होंगे। आखरी चरण के चुनाव सात मार्च को कराए जाएंगे। दस मार्च को सभी राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा ने कहा कि कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए मतदाता सूची पांच जनवरी को प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में 18.3 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने का विकल्प भी दिया जाएगा।
15 जनवरी तक यात्रा रोड शो-रैली पर पाबंदी
चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि 15 जनवरी तक यात्रा रोड शो, साइकिल-बाइक रैली पर पाबंदी रहेगी, जबकि चुनावी दल वर्चुअल तरीके से रैली कर सकते हैं। डोर टू डोर कैंपेन के लिए सिर्फ पांच लोगों की ही इजाजत रहेगी। कोविड-19 नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
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साथ ही कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र ऐसा होगा जो विशेष रूप से महिला कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा ताकि महिला मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने का विकल्प भी दिया जाएगा।
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सीईसी सुशील चंद्रा ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति और कोविड रोगी डाक मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं। सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट सुनिश्चित करने के लिए पहले ही व्यवस्था कर ली है।
साथ ही राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे मतदान उम्मीदवारों के रूप में चुने गए लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। उम्मीदवार के चयन के लिए उन्हें कारण भी देना होगा।