आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। प्रत्याशी के नामांकन, प्रचार, मतदान से लेकर मतगणना और विजय जुलूस आदि तक के लिए निर्वाचन आयोग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई है।
इसके तहत कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव तो संक्रमित व्यक्ति भी लड़ सकेंगे, लेकिन सिर्फ पांच समर्थकों के साथ प्रचार की बाध्यता सभी के लिए होगी। वहीं, कोई मतदाता संक्रमित होगा तो पीठासीन अधिकारी पीपीई किट पहनकर मतदान कराएंगे।
वहीं राज्य निर्वाचन अधिकारी ने समस्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत मतदान से पूर्व मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराना, सभी मतदान कर्मियों को मास्क पहनना और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उसने द्वारा नियुक्त डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जबकि विकासखंड स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त डॉक्टर को नोडल अधिकारी होंगे। नोडल अधिकारियों पर ही कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी रहेगी।
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इन नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति जो पर्चा दाखिल करना चाहता है वो बिना मास्क के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नहीं जा सकता। साथ ही प्रवेश से पहले उसे साबुन या सैनिटाइजर से हाथ भी धुलने होंगे। कोविड नियमों के तहत कोई भी प्रधान प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता। साथ ही प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा।
सभी उम्मीदवारों, दलों व समूहों को जनसभा, नुक्कड़ सभा करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किये जाएं। निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ आइपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।