आरयू वेब टीम। दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, दिल्ली पुलिस की मांग के अनुसार उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरसत में जेल भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ एफआइआर में आपराधिक षडयंत्र और सबूत नष्ट करने के नए आरोप जोड़े हैं। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने उन्हे कोर्ट में पेश किया।
इस दौरान पुलिस ने कहा कि हमने मोबाइल फोन जब्त किया है और हार्ड डिस्क भी बरामद किया है। पेशी के दौरन पुलिस ने जुबैर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। वहीं, जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की और धाराएं जोड़ी हैं।
जानकारी अनुसार आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने की धाराओं को एफसीआरए की धारा-35 के साथ एफआईआर में जोड़ा गया है। पूरे मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकती है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार रेजरपे पेमेंट गेटवे से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि फैक्ट चेकर से संबंधित विभिन्न लेनदेन हैं, जिसमें या तो फोन नंबर भारत से बाहर का है या आईपी पता बैंकॉक, पश्चिमी, ऑस्ट्रेलिया, मनामा सहित विदेशों का है। विभिन्न माध्यमों से कुल मिलाकर लगभग 2,31,933 रुपये ”प्रावदा मीडिया” को प्राप्त हुए हैं।
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बता दें कि दिल्ली पुलिस की चार सदस्यीय टीम ने गुरुवार दोपहर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के बेंगलुरु स्थित आवास पर लगभग तीन घंटे तक तलाशी ली थी। पुलिस की टीम ने कवल बायरासांद्रा के पास उनके आवास की पहली मंजिल और भूतल की तलाशी ली थी और जाते समय दिल्ली पुलिस की टीम का एक सदस्य हाथ में लैपटॉप बैग लिए नजर आया थी। बेंगलुरु पुलिस ने तलाशी अभियान में अपने दिल्ली समकक्षों की सहायता की थी।