साध्वियों से बलात्‍कार का दोषी राम रहीम सिंह हुआ हत्‍या के एक मामले में बरी

राम रहीम सिंह
राम रहीम सिंह। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। साध्वियों से बलात्‍कार का दोषी व डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह को डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह मर्डर केस में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने गुरमीत और चार अन्य को हत्या के मामले में बरी कर दिया है। पांच लोगों को ये छूट रंजीत सिंह की हत्या के मामले में मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये फैसला सीबीआइ कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए जज सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित बत्रा की पीठ ने सुनाया है।

दरअसल 2021 में हरियाणा के पंचकुला में सीबीआइ अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए राम रहीम और अन्य द्वारा दायर अपील पर जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। बता दें कि पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह के मर्डर मामले में राम रहीम के अलावा अवतार सिंह, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं इस मामले में बरी होने के बावजूद राम रहीम जेल की हवा खाते रहेंगे, क्योंकि वो फिलहाल बलात्कार के एक अलग मामले में भी दोषी है। इसके अलावा हत्या की साजिश से जुड़े एक अन्य मामले में सजा काट रहे हैं।

राम रहीम को पंचकूला की एक स्पेशल सीबीआइ कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या सहित बलात्कार और दो हत्याओं से संबंधित मामलों में दोषी ठहराया था। इस मामले में 18 अक्टूबर, 2021 को पंचकूला की स्पेशल सीबीआइ कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान एक आरोपित की मौत हो गई थी।

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साथ ही, सीबीआइ जज ने डेरा प्रमुख पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। फिलहाल वो अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा भी काट रहे हैं और रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।