आरयू ब्यूरो, वाराणसी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर जिला अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी पोषणीयता मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि “इस मुकदमे की सुनवाई होगी।” जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा- “वाराणसी-ज्ञानवापी परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 (18/2022) राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है।
ये निर्धारित करते हुए, प्रतिवादी संख्या. चार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी के द्वारा दिऐ गऐ 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।” इसके अलावा अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी। फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मिली जानकारी के बाद मुस्लिम पक्ष अब हाई कोर्ट जाएगा।
जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जब फैसला सुनाया तब हिंदुपक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन इस दौरान मौजूद थे। इसके अलावा पांच वादी महिलाओं में से तीन – लक्ष्मी देवी, रेखा आर्य और मंजू व्यास पहुंचीं। राखी सिंह और सीता साहू नहीं आईं कोर्ट रूम में पक्षकारों व उनके वकीलों के कुल करीब 40 लोगों को ही एंट्री मिली। कोर्ट रूम से 50 कदम दूर ही बाकी लोगों की इंट्री रोकी दी गई थी।
यह भी पढ़ें- ज्ञानवापी केस में फैसला कल, वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू
दीगर है कि 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जीतेंद्र सिंह विषय के नेतृत्व में राखी सिंह सहित पांच महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया।
मुकदमे में पांचों महिलाओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले ज्ञानवापी परिषद में अन्य देवी देवताओं के विग्रह की सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम है।