सत्येन्द्र जैन की याचिका पर हाई कोर्ट ने ED को भेजा नोटिस, डिफॉल्ट बेल पर तलब किया जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय

आरयू वेब टीम। जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की धन शोधन के मामले में जमानत (डिफॉल्ट बेल) देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ईडी को नोटिस जारी कर मामले पर स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा।

साथ ही कोर्ट ने जेल प्राधिकारियों से जैन का रिकॉर्ड भी मांगा है। जिसपर के बाद मामले पर अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख तय की। जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। उन्होंने निचली अदालत के 15 मई के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

जैन ने दलील दी है कि ईडी वैधानिक अवधि के भीतर सभी मामलों में जांच पूरी करने में नाकाम रही है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के प्रावधानों के तहत ‘डिफाल्ट बेल’ के उनके अधिकार से वंचित करने के प्रयास के तहत अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दाखिल की गयी है जो पूरी नहीं है।

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ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज धन शोधन के मामले में 30 मई 2022 को उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्हें निचली अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में छह सितंबर 2019 को नियमित जमानत दे दी थी।

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