भ्रष्टाचार के केस में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान व पत्नी बुशरा को 17-17 साल की सजा, दो करोड़ का लगा जुर्माना

इमरान खान
इमरान खान व पत्नी बुशरा बीबी।

आरयू इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान रहे इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ये फैसला ऐसे समय आया है, जब इमरान खान पहले से जेल में बंद हैं और उनके साथ जेल के अंदर व्यवहार को लेकर पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव में है।

यह पूरा मामला साल 2021 का है, जब इमरान खान सत्ता में थे। आरोप है कि उन्हें और उनकी पत्नी को सऊदी अरब सरकार से बेशकीमती सरकारी उपहार मिले थे, जिनमें कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों को न केवल जेल भेजा, बल्कि एक-एक करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने इस फैसले में स्पष्ट किया कि यह सजा केवल एक कानून के तहत नहीं है। इमरान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत दस-दस साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर 17 साल की ये कैद इमरान खान के राजनीतिक करियर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

इमरान खान की मुश्किलें सिर्फ सजा तक सीमित नहीं हैं। उनके परिवार पर भी कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बीत दिनों जब जेल प्रशासन ने इमरान के रिश्तेदारों और वकीलों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इमरान की बहनों अलीमा खान और नोरीन नियाजी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।

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विरोध की इस चिंगारी को दबाने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। रावलपिंडी के सदर बेरोनी थाने में इमरान की दोनों बहनों, पीटीआइ नेताओं और कई समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार मामला सामान्य नहीं, बल्कि आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। अब अदियाला जेल के भीतर इमरान अपनी सजा काट रहे हैं और बाहर उनकी बहनें कानूनी लड़ाई में उलझ गई हैं।

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