अभी जेल ही होगा पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति का ठिकाना, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

गायत्री प्रजापति
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को आज तगड़ा झटका लगा है। नाबालिग के साथ रेप के मामले में सलाखों के पीछे कैद समाजवादी पार्टी के कद्दावर पूर्व मंत्री गायत्री की जमानत याचिका को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दी है। वह उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। लखनऊ हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की डबल बेंच ने गायत्री प्रजापति मामले में फैसला सुनाया।

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प्रजापति पिछले साढ़े तीन साल से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। इस मामले में अदालत ने दस सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई। गायत्री प्रजापति को 2017 में एक महिला की तरफ से लगाए गए रेप के आरोपों के बाद अरेस्ट किया गया था। अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से गायत्री जेल में बंद हैं। कई बार प्रजापति ने जमानत के लिए अर्जी याचिका डाली, लेकिन हर बार याचिका खारिज कर दी गई।

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हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रजापति को जमानत नहीं मिल पाई है। पूर्व मंत्री को अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल में ही रहना होगा। चित्रकूट की एक महिला ने गायत्री और छह अन्य लोगों पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था। आरोप के अनुसार नशीली चीज पिलाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। इसके बाद मंत्री की तरफ से धमकी देने की भी बात सामने आई थी।

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