गायत्री की जमानत निरस्‍त, नियमों से खिलवाड़ पर इंस्पेक्टर सस्पेंड

मनी लॉन्ड्रिंग केस
फाइल फोटो।

आरयू ब्‍यूरो

लखनऊ। गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। गैंगरेप के आरोपी गायत्री को पॉक्सो कोर्ट से जमानत मिलते ही पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेने के साथ ही दो अन्‍य मामले में गायत्री को जेल में ही रखने की तैयारी कर दी।

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कल ही पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति, विकास वर्मा व अमरेन्द्र सिंह उर्फ पिंटू पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा द्वितीय ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये की दो जमानत दाखिल करने पर सर्शत रिहा किया था।

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वहीं पॉक्सो कोर्ट से जमानत की खबर सुनते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्त‌ि जताई, जिसके बाद अधिकारियों ने केस डायरी देखी और बुधवार सुबह से ही सक्रिय हो गए। जमानत पर गायत्री रिहा हो पाते इससे पहले ही हजरतगंज सीओ ने गौतमपल्ली थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले और गोमतीनगर में आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर फर्जी केस के मामले में पुलिस कस्टडी रिमांड दाखिल कर दिया।

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आईजी ए सतीश गणेश ने बताया, आनन-फानन में पूरी प्रक्रिया निपटाकर कोर्ट में बाई हैंड रिपोर्ट भेज दी गई थी। बेल दिलाने के नियम से खिलवाड़ को लेकर अमेठी जिले के मुंशीगंज इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है।