कालिंदी कुंज मार्ग खोलने पर हाईकोर्ट ने कहा, जनहित को ध्यान में रखकर पुलिस करे कार्रवाई

कालिंदी कुंज मार्ग
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग मे हो प्रदर्शन के बीच शाहीन बाग-कालिंदी कुंज सड़क खुलवाने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि  संबंधित विभाग इस मुद्दे को देखें। सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें।

कोर्ट ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखें। इससे पहले याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार और पुलिस को भी इस मामले में शिकायत दी हुई है और कुछ नहीं हुआ। साथ ही कोर्ट से ये भी मांग की गई है कि कोर्ट पुलिस को और सरकार को निर्देश दे कि वह इस रास्ते को खुलवाए, जिससे लोगों की परेशानी कम हो। शाहीन बाग दिल्ली का वो इलाका है, जहां पिछले 15 दिसंबर से नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों के साथ रात-रात भर इस प्रदर्शन में शामिल रहती हैं।

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बता दें कि जामिया में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शनकारी एक महीने से बीच सड़क पर जमे हैं। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि 15 दिसंबर के बाद से ही मथुरा रोड से कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली सड़क प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखी है, जिसकी वजह से रोजाना हजारों लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

दरअसल शाहीन बाग के कारण दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला रास्ता जो कालिंदी कुंज से होकर गुजरता है वो भी पिछले एक महीने से बंद है। उस सड़क पर 200 दुकानें हैं और सारी दुकाने बंद हैं। उस सड़क के कारण दूसरी सड़कें पूरे दिन जाम रहती हैं। एक घंटे का सफर ढाई घंटे में पूरा हो रहा है, लेकिन शाहीन बाग का वो प्रदर्शन बदस्तूर जारी है।

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