लखीमपुर खीरी हत्याकांड में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दिल्ली में रहने की मिली इजाजत

आशीष मिश्रा

आरयू वेब टीम। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपित और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की अनुमति दे दी। उन्हें बीमार मां और बेटी का ध्यान रखने के लिए छूट मिली है।

साथ ही अदालत ने मीडिया में कोई भी बयान न देने की शर्त भी रखी है। गौरतलब है कि साल 2021 में गाड़ी से कुचल कर हुई किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मुख्य आरोपी हैं। एक साल से ज्यादा समय जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 25 जनवरी को अंतरिम जमानत दी थी।

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उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी को भंग कर दिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने एसआईटी को भंग करने का आदेश देते हुए कहा कि अगर एसआईटी को फिर से गठित करने की जरूरत महसूस होगी तो इस संबंध में उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा।

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