नकली आधार कार्ड पर रोक लगाने के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी 

नकली आधार कार्ड

आरयू वेब टीम। नकली आधार कार्ड के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है, इस कारण फिजिकल और इलेक्ट्राॅनिक रूप में 12 अंकों के इस यूनिक पहचान नंबर को स्वीकार करने से पहले इसको वेरिफाई कर लेना चाहिए। आधार जारी करने वाली संस्था यूआइडीएआइ ने सभी विभागों के लिए सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के आधार को स्वीकार्य करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर लें।

यूआइडीएआइ की ओर से कहा गया है कि व्यक्ति की सहमति के साथ उसके आधार कार्ड के किसी भी रूप जैसे- ई आधार, आधार पीवीसी कार्ड और एम आधार की जांच किया जा सकता है। इलेक्ट्राॅनिक और आईटी मंत्रालय ने कहा कि ऐसा करने से आधार के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। साथ आधार के दुरुप्रयोग और फ्राॅड के मामलों में कमी आएगी। वहीं सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार, आधार को सत्यापन करने पर नकली कार्ड की जानकारी हो जाएगी।

ऐसे में नकली आधार कार्ड का उपयोग करने वाले को अपराध के कैटेगरी में रखा जाएगा और आधार अधिनियम की धारा 35 के तहत दंड का उत्तरदायी माना जाएगा। वहीं आधार कार्ड की जांच के लिए किसी भी आधार कार्ड को एमआधार ऐप या आधार क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करके इसके सभी रूपों जैसे- आधार कार्ड, ई-आधार, आधार पीवीसी कार्ड और एम-आधार पर उपलब्ध क्यूआर कोड का उपयोग करके वेरिफाई किया जा सकता है। क्यूआर कोड स्कैनर एंड्रॉइड और आईओएस आधारित मोबाइल फोन के साथ-साथ विंडो एप्लिकेशन के लिए उपलब्ध है।

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इसके अलावा आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने कहा है कि अक्सर यह देखा जाता है कि लोग अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी कर देते हैं या फिर इसकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में लोगों को अपने आधार कार्ड का उपयोग सिर्फ सही जगहों पर करना चाहिए। इसके काॅपियों को इधर-उधन फेंकने के बजाय संभालकर रखें। आधार नंबर या कार्ड को सोशल मीडिया या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कभी भी शेयर न करें।

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