जेल प्रशासन ने सौंपी रिपोर्ट, निर्भया के दोषी विनय पर मानसिक रुप से अस्थिर होने के कोई सबूत नहीं

निर्भया केस

आरयू वेब टीम। तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा द्वारा दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दायर याचिका पर शनिवार को अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। तिहाड़ जेल की तरफ से सरकारी वकील इरफान अहमद ने कोर्ट को बताया कि विनय की मानसिक अस्थिरता होने का कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, जैसा दोषी के वकील एपी सिंह ने कोर्ट को कहा है।

गौरतलब है कि, गुरुवार को दोषी ने कोर्ट से मांग की थी कि उसे उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपचार प्रदान की जाए। निर्भया केस के दोषी विनय की ओर से वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कहा था कि विनय को इलाज की जरूरत है। उसके सिर में चोट लगी है और मानसिक बीमारी शिजोफ्रेनिया की वजह से वह किसी को पहचान नहीं पा रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से जवाब मांगा था।

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दरअसल सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन की तरफ से दलील रखते हुए वकील इरफान अहमद ने विनय की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दोषी विनय ने खुद जेल की दीवार पर अपना सिर पटका था जिसके तुरंत बाद उसका इलाज जेल के डॉक्टरों ने किया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस मामले में वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी अदालत को दी है।

सरकारी वकील इरफान अहमद ने कोर्ट को कहा, “दोषी विनय ने अपनी मां और उसके वकील को हाल ही में दो फोन कॉल किए, तो उसका वकील कैसे दावा कर रहे है कि वह अपनी मां को भी पहचान करने की स्थिति में नहीं है।”गौरतलब है, गुरुवार को दीवार पर खुद से अपना सर मारकर घायल होने वाले दोषी विनय ने बेहतर इलाज के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बता दें कि निर्भया रेप और मर्डर मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को दोषियों का नया डेथ वारंट जारी किया है। नए डेथ वारंट के अनुसार अब सभी दोषियों को तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी। इससे पहले दो बार दोषियों का डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। सबसे पहले 22 जनवरी को फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी। दूसरी बार 1 फरवरी को फांसी की तारीख तय की गई थी।

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