आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में अब दिव्यांग युवती व युवक के शादी करने पर सरकार उन्हें प्रोत्साहन के रुप में नकद राशि देगी। शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दंपत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार, जबकि व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार, जबकि दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये दिए जाएंगे।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशक अनूप कुमार ने आज यह जानकारी यहां दी। उन्होंने जानकारी देते हुए इससे संबंधित नियमों के बारे में भी आज मीडिया को बताया। पात्रता के बारे में निदेशक ने कहा है कि शादी के समय युवक की उम्र 21 व युवती की 18 साल से कम तथा दोनों की में से किसी की भी उम्र 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दंपत्ति में कोई आयकर दाता न हो।
साथ ही सीएमओ द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दंपत्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे जिनकी शादी पिछले या वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुई हो। इसके अलावा अनूप कुमार ने यह भी बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन कर सकते है।
यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सीएम योगी ने दिव्यांगों को वितरण किए ट्राईसाइकिल व व्हीलचेयर, कही ये बातें
ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दंपत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छाया प्रति, अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना अनिवार्य है, साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त कराये। इसके अलावा आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।