मुख्यमंत्री ने पटरियों पर धरने से जुड़े किसानों पर हुए केस वापस लेने का दिया आदेश

पंजाब के मुख्यमंत्री

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद शनिवार को चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को बड़ी घोषणा की है। सीएम ने रेलवे ट्रैक पर धरने को लेकर किसानों पर आरपीएफ द्वारा दर्ज केस वापस लेने का आदेश दिया है। मुख्‍यमंत्री के इस फैसले की जानकारी पंजाब सूचना और जनसंपर्क विभाग ने मीडिया को दी। साथ ही ये भी बताया कि मुख्‍यमंत्री चन्नी ने आरपीएफ चेयरमैन को इस बाबत खत लिखा है। पत्र में जल्द से जल्द केस वापस लेने के लिए कहा गया है।

इसके साथ ही सीएम चन्नी कोरोना महामारी से माता-पिता खो चुकी लड़कियों के लिए आशीर्वाद स्कीम से इनकम लिमिट हटाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पंजाब में अब एक जनवरी 2004 के बाद से सरकारी नौकरी में चयनित कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी है।

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गौरतलब है कि बनते ही बिजली बिल माफ करने का वादा कर दिया था। वादे के मुताबिक, पहली कैबिनेट बैठक में चन्नी ने दो किलो वाट तक बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया, जिन लोगों का बिल नहीं चुकाने पर कनेक्शन काटा गया था उनके घर फिर से बिजली बहाल करने के आदेश दिए गए थे। अब चन्नी ने किसानों के हित में फैसला लिया। वो फैसला है कृषि कानून के खिलाफ पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दर्ज केस वापस लेने का।

बता दें कि चन्नी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पंजाब के किसानों को कमजोर नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। अगर किसानों पर आंच आई तो मैं अपना गर्दन कटवा दूंगा।

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