आरयू वेब टीम।
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप के खिलाफ सीवान जिले में पत्रकार की हत्या के मामले में कार्यवाही गुरुवार को बंद कर दी है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंड पीठ ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो के कथन पर विचार करने के बाद तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया है।
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सीबीआइ की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल अमन लेखी ने पीठ को सूचित किया कि राजद नेता के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। न्यायालय ने रंजन हत्याकांड में फरार आरोपित मोहम्मद कैफ और जावेद, जो अब न्यायिक हिरासत में हैं, उनके साथ तेज प्रताप की तस्वीर और संबंधित आरोपों की जांच सीबीआइ कर रही थी।
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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही बंद करते हुए पत्रकार रंजन की विधवा को यह छूट देते हुए कहा कि अगर बाद में कोई आपराधिक भूमिका सामने आती है, तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सुनवाई कर रंजन की 13 मई, 2016 को गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी।
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