Rafale: ‘चौकीदार चोर है’ पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की मांफी को किया मंजूर, कहीं ये बातें

चौकीदार चोर

आरयू वेब टीम। राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार पर बीते लोकसभा चुनाव के दौरान सीधा हमला बोलने वाले कांग्रेस के तत्‍कालीन अध्‍यक्ष राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ‘चौकीदार चोर है’ वाले नारे को जोड़ने को लेकर आज राहुल की माफी को मंजूर कर लिया है।

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जस्टिस संजय कौल ने कहा कि जांच की जरूरत नहीं, लेकिन मोदी पर राहुल का बयान दुभाग्यपूर्ण है। साथ ही कोट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि भविष्य़ में वो इस तरह की टिप्पणी के प्रति सावधानी बरतें।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर फैसला सुनाया। यह याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़-मरोड़ कर पेश किया, जिससे कोर्ट की अवमानना हुई है।

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गौरतलब है कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिये लंबित इस मामले पर दस मई को सुनवाई पूरी की थी। पीठ ने कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा।

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