सपा प्रवक्ता आइपी सिंह की जमानत याचिका फिर खारिज, कोर्ट में बिगड़ी तबियत, भेजे गए ट्रॉमा सेंट

सपा प्रवक्ता आइपी सिंह
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/बलरामपुर। बलरामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के आरोपित सपा प्रवक्ता आइपी सिंह की जमानत अर्जी शुक्रवार को कोर्ट ने फिर खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान ही एसपी प्रवक्ता की तबियत बिगड़ गई और वे चक्कर खाकर गिर गए। जिसके बाद आरपी सिंह को इलाज के लिए जिला माले अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। वहां से डॉक्टर ने उन्हें लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।

इससे पहले गुरुवार को आइपी सिंह जमानत के लिए कोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश अभिनिथम उपाध्याय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें जेल भेज दिया। जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फिर उसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान आरपी सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। शुक्रवार को जज ने उनकी जमानत भी खारिज कर दी। इस बीच उनकी को दिल से जुड़ी समस्या हो गई और उन्हें इलाज के लिए लखनऊ लाया गया।

भाजपा सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को…

वहीं आइपी सिंह को जेल भेजे जाने को लेकर सपा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। सपा की से इसकी निंदा करते हुए एक बयान में कहा गया था कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की साजिश रच रही भाजपा सरकार। सपा प्रवक्‍ता आईपी सिंह को लोकतंत्र विरोधी सरकार ने षड्यंत्र रच कर जेल भेजा है।

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गौरतलब है कि आइपी सिंह वर्ष 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान बलरामपुर आए थे। आरोप है कि उस समय प्रदेश की भाजपा सरकार में राज्य मंत्री थे। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य चुनाव में मतदान के दौरान पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू के परिजनों के पक्ष में बगावत कर दी थी।

साथ ही बूथ कैप्चरिंग की भी कोशिश की गई। इसको लेकर उसके खिलाफ बलरामपुर देहात कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। आईपी ​​सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी की गई थी।

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