UP: शादी समारोह में अब सौ लोग हो सकेंगे शामिल, निर्देश जारी

शादी समारोह
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने अब शादी समारोह में सौ मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी है। कोरोना वायरस के चलते अभी तक 50 लोगों के शामिल होने की थी इजाजत थी। साथ ही सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू में भी एक घंटे की छूट बढ़ाई है। अब सुबह छह बजे से रात 11 तक की छूट मिलेगी।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को ये निर्देश जारी करते हुए कहा कि टीकाकरण के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर जरूर रखा जाए। साथ ही दो गज की दूरी का भी पालन किया जाए। नए आदेश के मुताबिक, अब शादी या अन्य मांगलिक कार्य के समारोह के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या सौ कर दी गई है। किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, लेकिन एक समय में अधिकतम सौ व्यक्ति ही मौजूद रह सकेंगे।

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किसी भी समारोह में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके साथ-साथ खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर कुल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी।

बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस प्रभावी नियंत्रण में है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को नौ नए मरीजों की पुष्टि हुई। जबकि सात मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में शनिवार तक 16 लाख 86 हजार 572 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या 193 है। इन सभी संक्रमितों का उपचार हो रहा है।

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