सुप्रीम कोर्ट से मिली शिवसेना के बागी विधायकों को राहत, अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए दिए 14 दिन

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना बागियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए दिया 14 दिन का वक्त दिया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर पांच दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।

शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, अजय चौधरी, सुनील प्रभु व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। विधानसभा सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है। पांच दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने और यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट की अर्जियों पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. दो जजों की बेंच ने सुनवाई की। शिंदे गुट की ओर से नीरज किशन कौल ने बहस किया। जस्टिस सूर्यकांत ने शिंदे गुट से पूछा, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। कौल ने कहा कि हमारे पास 39 विधायक है। सरकार अल्पमत में है। हमे धमकी दी जा रही है। हमारी संपत्ति जलाई जा रही है। बॉम्बे कोर्ट में सुनवाई के लिए माहौल नहीं है। हमें नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपको अपनी जान की चिंता है। दूसरा आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया है। कौल ने कहा कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में हैं। उन्होंने अयोग्यता पर जवाब दाखिल करने के लिए 11 जुलाई तक का समय बढ़ाया।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले तक कोई फ्लोर टेस्ट नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि क्यों ना अयोग्यता के मामले को तब तक रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने  डिप्टी स्पीकर से पूछा,”आप कहेंगे या हम कहें।”

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