आरयू ब्यूरो, वाराणसी/भदोही। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक रह चुके गैंगस्टर विजय मिश्रा को गायिका से कई बार दुष्कर्म करने के जुर्म में एक एमपी/एमएलए अदालत ने शनिवार को 15 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने दोषी विजय मिश्रा पर एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आज कोर्ट ने 379/20 धारा 376डी, 342, 506 भादवि थाना गोपीगंज, जनपद भदोही (एसटी नंबर-10/22) में न्यायालय एफटीसी प्रथम ने माफिया विजय मिश्रा को धारा 376(2)(n) भादवि में 15 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर विजय को तीन साल के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी तथा धारा 506 भादवि में दो साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।
विजय की बेटी के चुनाव प्रचार के लिए थी सिंगर
माफिया विजय मिश्रा भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक रह चुका है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, विजय की बेटी सीमा मिश्रा ने 2014 में सपा के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उसी दौरान, वाराणसी की एक गायिका को एक कार्यक्रम के लिए विजय मिश्रा ने अपने घर बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बेटे व रिश्तेदार पर भी लगा हवस का शिकार बनाने का आरोप
अभियोजन पक्ष ने कहा कि संगीत कार्यक्रम के बाद विजय मिश्रा ने अपने बेटे विष्णु मिश्रा और एक रिश्तेदार विकास मिश्रा को गायिका को वाहन से वाराणसी छोड़ भेजा था। बाप के नक्शेकदम पर आगे चलते हुए विष्णु मिश्रा व रिश्तेदार विकास मिश्रा ने भी रास्ते में एक कमरे में सिंगर से गैंगरेप किया।
धमकाकर किया वाराणसी, भदोही व प्रयागराज में रेप
आरोप है कि विजय मिश्रा की हैवानियत इसके बाद भी रूकी नहीं और उसने डरा-धमकाकर गायिका से वाराणसी, भदोही और प्रयागराज में कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद भी वह वीडियो काल पर सिंगर से अश्लील बातें और अश्लील हरकतें करता था। इन सबसे तंग आकर गायिका ने वाराणसी ही छोड़ दिया आौर वह मुंबई जाकर रहने लगी।
जिसने दी शरण उसी की संपत्ति पर विजय मिश्रा ने किया कब्जा
जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि विजय मिश्रा ने प्रयागराज आकर अपने जिस रिश्तेदार के घर पर शरण लेकर राजनीति शुरू की, उसी रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी की संपत्ति और फर्म पर कब्ज़ा कर उसे अपने बेटे विष्णु मिश्रा के नाम पर करने के मामले में तिवारी ने विजय मिश्रा और उनके परिवार वालों के खिलाफ गोपीगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के मालवा जिले के आगर से 14 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था।
माफिया के जेल जाने के बाद बलात्कार पीडि़ता को मिली हिम्मत
उस मामले में माफिया विजय मिश्रा के जेल जाने पर रेप पीडि़ता ने हिम्मत दिखाई और 18 अक्टूबर, 2020 को विजय मिश्रा, विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा गोपीगंज थाने में दर्ज कराया था। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत में दोनों पक्षों की तरफ से पेश सबूतों, गवाहों के बयानों के साथ बहस शुक्रवार को पूरी हुई।
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अदालत ने विष्णु और विकास को ठोस सबूत नहीं होने का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर तीन साल की कैद और भुगतने का फैसला भी दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि का आधा हिस्सा पीड़िता को दे दिया जाए। भदोही पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि सजा सुनाये जाने के बाद पूर्व विधायक विजय मिश्रा को आगरा जेल वापस भेज दिया गया।