पत्रकार सौम्या विश्‍वनाथन हत्याकांड में पांचों आरोपित दोषी करार

सौम्या विश्‍वनाथन
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन। (फाइल फोटो)

आरयू वेब टीम। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने करीब 15 साल पहले हुई टीवी पत्रकार सौम्या विश्‍वनाथन की हत्या के मामले में बुधवार को पांचों आरोपितों को दोषी करार दिया है। इनमें चार आरोपितों को हत्या-मकोका और एक आरोपित को मकोका के तहत दोषी ठहराया गया है। इस मामले में आरोपितों की सजा पर 26 अक्टूबर को बहस होगी।

माना जा रहा है कि अदालत उसी दिन इस मामले के सभी आरोपितों को सजा सुना सकती है। कोर्ट ने तमाम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही फैसले के लिए 18 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार पांडेय ने फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपितों को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।

इसके बाद 18 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले के पांचों आरोपितों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को दोषी करार दिया है। इनमें  रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित मलिक, और अमित शुक्ला को हत्या के लिए दोषी करार दिया गया है, वहीं अमित सेठी को 411 मकोका के तहत दोषी पाया गया है।

यह भी पढ़ें- हेट स्पीच केस में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

गौरतलब है कि 30 सितंबर 2008 को उस वक्त गोली मारकर सौम्या की हत्या कर दी गई थी, जब वह कार्यालय से अपनी कार से घर लौट रही थी। इस मामले में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को सौम्या की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ सख्त ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) भी लगाया था।

सौम्या केस में आरोपितों ने खुलासा किया था कि उन्होंने हत्या इसलिए की, क्योंकि सौम्या की सेंट्रो उनकी कार से आगे निकल गई थी। हत्यारों ने सौम्या के सिर में गोली मारी थी, जिसकी वजह से कार डिवाइडर पर चढ़ गई। शुरू में पुलिस ने इसे एक्सीडेंट का मामला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब सौम्या के सिर से गोली निकली तो मामला पूरी तरह देश के सामने आया।

यह भी पढ़ें- 22 साल पुराने केस में सपा विधायक विजमा यादव दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल की सजा