22 साल पुराने केस में सपा विधायक विजमा यादव दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई डेढ़ साल की सजा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद की प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को 22 साल पुराने एक मामले में स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सपा विधायक विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, हालांकि सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने इस मामले में विजमा यादव को जमानत भी दे दी है।

सपा विधायक विजमा यादव को धारा 147, 341, 504, 353, 332 और सात सीएलए एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। दरअसल, वर्ष 2000 में प्रयागराज जनपद के सराय इनायत थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सराय इनायत में 22 साल के लड़के की मौत के बाद हुए उपद्रव में सपा विधायक विजमा यादव पर दोष सिद्ध हो गया है।

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जिला अदालत की एमपी/एमएलए कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा था। व‍िजमा यादव ने 22 साल पुराने एक मामले में सड़क जाम कर प्रदर्शन व हंगामा भी किया था। इस मामले में विजमा यादव समेत कई लोग आरोपी बनाए गए थे। इस मामले में अभियुक्त श्याम बाबू के बेटे आनंद उर्फ छोटू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके शव को लेकर विधायक विजमा यादव ने सड़क पर जाम लगाया था। मौके पर पुलिस बल पहुंचा था और लोगों को हटाने का प्रयास किया गया था।

आरोप है कि सपा विधायक विजमा यादव और उनके समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर से जानलेवा हमला किया था। सड़क पर खड़े गाड़ियों व अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की थी। गुरुवार यानी आज कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई है।

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