आजम खान व बेटे अब्दुल्ला को झटका, 15 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की सजा

आजम खान

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान तथा उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सोमवार को पिता-पुत्र को साल 2008 के एक मामले में दोषी करार दिया। ये केस आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 29 जनवरी 2008 में दर्ज करवाया गया था। एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई है। उन पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

जमानत नामा भरने के बाद शाम को दोनों कोर्ट से बाहर आए। इस दौरान कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। मुरादाबाद के छजलैट थाने में वर्ष 2008 में दर्ज इस मामले की सुनवाई स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, महबूब अली सहित नौ समाजवादी पार्टी नेता को आरोपित बनाया गया था। अदालत ने आजम खान पिता-पुत्र को छोड़कर शेष सभी आरोपितों को निर्दोष करार दिया है।

जानकारी के लिए बता दें कि, इस मामले में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी, बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा लीडर राजेश यादव तथा सपा नेता रामकुंवर प्रजापति आरोपित थे।

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गौरतलब है कि मुरादाबाद की छजलैट पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को समाजवादी पार्टी के नेता और तत्कालीन रामपुर विधायक आजम खान की कार जांच के लिए रोकी थी। चेकिंग की बात सुनते ही आजम खान गुस्सा होकर सड़क पर बैठ गए। आजम और उनके साथियों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं पर सड़क जाम करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने व भीड़ को उकसाने आरोप लगे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी मामले में आज कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है।

बता दें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की उस याचिका को खारिज कर दिया था। जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व विधायक को चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु प्राप्त नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था।

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