SBI की अर्जी खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अखिलेश ने किया स्वागत, कही ये बातें

अखिलेश यादव

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। चुनावी बॉण्ड का विवरण देने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध करने संबंधी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कि दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की है। साथ ही कहा कि इस सूची से ये पता लग जाएगा कि चुनावी बॉन्‍ड किन-किन लोगों से सम्बन्धित है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘‘पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि उच्चतम न्यायालय के माध्यम से कम से कम वह सूची (चुनावी बॉन्‍ड से जुड़े लोगों की सूची) सामने आ जाएगी। इस सूची से यह पता लग जाएगा कि चुनावी बॉन्‍ड किन-किन लोगों से सम्बन्धित है।”

सपा अध्यक्ष ने कहा कि अब सवाल यह है कि वह सूची सार्वजनिक की जाएगी या नहीं। वहीं भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि, ”हम और आप जान पाएंगे या नहीं। भाजपा तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है। यदि हमें चंदा मिला होगा तो हमें पता ही होगा। जनता जान पाएगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है।”

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बता दें कि उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्‍ड संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए समयसीमा बढ़ाए जाने के अनुरोध सम्बन्धी एसबीआई की याचिका सोमवार को खारिज कर दी और उसे 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड संबंधी विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे।

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