ठग सुकेश पर कोर्ट सख्‍त, ‘राहत दी तब कोर्ट अच्छा, नहीं मिली तो बायस्ड’, नहीं करेंगे सुनवाई

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आरयू वेब टीम। महाठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दाखिल याचिका को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को नाराजगी जताई है। अदालत ने सुकेश द्वारा याचिका दाखिल करने की मंशा पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने सुकेश के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि जब आपको राहत मिलती है तो कोर्ट अच्छा है, लेकिन जब राहत नहीं मिलती है तो कोर्ट बायस (पक्षपात) है। कोर्ट ने कहा कि वह सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा।

साथ ही कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि याचिका आधारहीन है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि अदालत को सुकेश द्वारा लिखी एक पत्र याचिका प्राप्त हुई है। कोर्ट ने कहा कि वह याचिका की डिटेल में नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक सेशन जज के पास याचिका दाखिल करने का अधिकार है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश की याचिका पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। जज ने कहा कि परिसाइडिंग ऑफिसर पर जो टिप्पणी की गई वह बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोर्ट किसी आरोपित के डिक्टेशन पर कोई राहत तब नहीं देगा जब तक वह राहत कानून के दायरे में न हो।

दरअसल 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका दायर कर केस को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका में जज पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की इसी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है।

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पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश द्वारा याचिका दाखिल करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पीठासीन अधिकारी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ा दी है।

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