यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रदेश सरकार को राहत, याचिकाकर्ता से कहा जाएं हाई कोर्ट

आरक्षण

आरयू वेब टीम। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तारीख की घोषणा कर दी गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षण का आधार वर्ष 2015 को बनाए जाने के खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने को कहा है।

बता दें कि आज ही राज्‍य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की जिसके बाद सभी की निगाहें आरक्षण लिस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि हाई कोर्ट में मुख्य दलीलों को नहीं सुना गया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 1995 की आरक्षण सूची के आधार पर चुनाव करना अच्छा प्रयास था, लेकिन उसको बदलने का काम किया गया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। यही नहीं शीर्ष कोर्ट ने या‍चिकाकर्ता से हाईकोर्ट जाने को कहा।

यह भी पढ़ें- UP में पंचायत चुनाव को लेकर HC का निर्देश, 30 अप्रैल तक करा लें पंचायत चुनाव

बता दें कि उत्‍तर प्रदेश राज्‍य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक राज्य में चार चरणों में सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सदस्यों, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होंगे। मतदान क्रमश: 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा जबकि मतगणना दो मई को होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श चुनाव संहिता भी लागू हो गई। राज्‍य निर्वाचन आयुक्‍त मनोज कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सदस्यों, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव होगा।

यह भी पढ़ें- यूपी पंचायत चुनाव: EC ने जारी की गाइडलाइन, इन शर्तों का करना होगा पालन