आरयू वेब टीम। लोकसभा चुनाव के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने ईवीएम और वीवीपैट मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यानी अब देश में ईवीएम के जरिए ही वोटिंग कराई जाएगी। कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट वैरिफिकेशन की मांग वाली जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गईं थीं उन सभी को खारिज कर दिया।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि चुनाव करवाना हमारा काम नहीं है। इसके साथ ही बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग को भी शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। ईवीएम और वीवीपैट मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से ये फैसला सुनाया गया है।
वहीं शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि ईवीएम-वीवीपीएटी का सौ प्रतिशत मिलान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही 45 दिन तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये पर्चियां प्रत्याशियों के साइन यानी हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेगी। साथ ही अदालत ने ये भी साफ किया चुनाव के बाद सिंबर लोडिंग यूनिटों को भी सील कर एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।
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कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रत्याशियों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम की ओर से ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का ऑप्शन होगा, हालांकि इसे उम्मीदवार को चुनाव की घोषणा के सात दिन के अंदर ही करने का मौका होगा।