सुप्रीम कोर्ट ने OBC राजनीतिक आरक्षण सुनवाई की तारीख बढ़ाई, दो मार्च को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। ओबीसी आरक्षण को लेकर सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब यह सुनवाई दो मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव से संबंधित दो मामलों की सुनवाई एक साथ करेगा। इसलिए अब इस ओबीसी राजनीतिक आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई बुधववार के दिन रखी गई है। दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए ओबीसी समाज को 27 फीसदी राजनीतिक आरक्षण देने वाली महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी थी।

कोर्ट ने सवाल किया था कि बिना ओबीसी समाज से जुड़े लोगों की संख्या और उनकी समाज में स्थिति से जुड़े आंकड़े जुटाए बिना किस आधार पर आरक्षण निर्धारित किया गया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी दोहराया कि किसी भी हालत में आरक्षण 50 फीसदी की अधिकतम को क्रॉस नहीं कर सकता। 50 प्रतिशत की सीमा के अंदर ही सभी जातियों से जुड़े आरक्षण दिए जा सकते हैं। अब राज्य सरकार ने दावा किया है कि ओबीसी राजनीतिक आरक्षण के पक्ष में आवश्यक डेटा कलेक्ट कर के पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंप दिया गया है। इस आधार पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का OBC आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला, सामाजिक न्याय के लिए बताया जरूरी

ये मांग कोर्ट की कसौटी पर खरी उतरेगी क्या? ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा क्या? इस पर ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पिछड़ा आयोग से आरक्षण लागू करने की इजाजत मांगी। पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण लागू करने की इजाजत मांगी है। इस पर इजाजत देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है।

गौरतलब है कि महराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य की अलग-अलग संस्थाओं और विभागों से प्राप्त की गई जानकारियों के मुताबिक ओबीसी समाज की तादाद 40 प्रतीशत है। इनमें ओबीसी विद्यार्थियों का अनुपात 30 फीसदी और ओबीसी किसानों की तादाद 39 फीसदी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार द्वारा दिए गए डेटा पर क्या रुख अपनाता है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद ही आने वाले वक्त में होने वाले महापालिकाओं और जिला परिषदों के चुनावों में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण लागू हो सकता है।

यह भी पढ़ें- NEET पीजी काउंसलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने 27 फीसदी OBC आरक्षण को दी मंजूरी