आरयू वेब टीम। केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय के (ईडी) डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक, ईडी डायरेक्टर के तौर पर एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। आज ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका की मेंशनिंग एसजी तुषार मेहता ने की है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कल यानी 27 जुलाई को अपरान्ह साढ़े तीन बजे इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।
मोदी सरकार की ओर से सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ से अपने फैसले के संबंध में दायर एक आवेदन पर सुनवाई करने का आग्रह किया। मेहता ने अदालत को बताया कि मैं एक विविध आवेदन प्रसारित कर रहा हूं। हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आपको शुक्रवार से पहले इस पक्ष पर राजी करना होगा। पीठ ने आवेदन को गुरुवार (कल) अपराह्न 3.30 बजे सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
इससे पहले कोर्ट से मोदी सरकार को निराशा हाथ लगी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में एसके मिश्रा के तीसरी बार बढ़ाए गए कार्यकाल को अवैध बताया था और 31 जुलाई तक अपना पद छोड़ने को कहा था। साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की बेंच ने ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को सही ठहराया था।
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बता दें कि संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं। जानकारी दे दें कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में इडी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले मिश्रा जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत थे और ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुख्य आयुक्त थे।