आरयू वेब टीम।
देश की उच्चतम न्यायालय ने आज एक फैसला सुनाते हुए दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायमूर्ति जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 6 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में 31 अक्टूर तक पटाखे नहीं बिकेंगे।
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यह फैसला नवंबर 2016 में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित करने संबंधी न्यायालय के आदेश की पुन: बहाली का अनुरोध करने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अवसर पर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण की समस्या को देखते हुए यह फैसला सुनाया। दिवाली 19 अक्टूबर को है और कोर्ट का यह आदेश आने से मतलब है कि त्योहार से पहले कोई भी पटाखे खरीद के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे।
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पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि पुलिस ने जो लाइसेंस पटाखे की बिक्री के लिए दिये थे वह निलंबित कर दिये गये हैं।
मालूम हो कि न्यायालय ने पिछले वर्ष 11 नवंबर को एक आदेश में ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री की अनुमति देने वाले’ सभी लाइसेंस निलंबित कर दिये थे। हलांकि बाद में 12 सितंबर, 2017 को न्यायालय ने इस प्रतिबंध को अस्थाई रूप से हटा दिया और पटाखों की बिक्री को अनुमति दे दी। पुराने आदेश की पुन: बहाली के संबंध में सुनवाई के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीठ से कहा था कि वह इस आवेदन का समर्थन करता है।
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