आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बाहर निकलने पर मॉस्क लगाने व दो पहिया वाहनों पर एक से ज्यादा लोगों के बैठने को लेकर अब योगी सरकार और सख्त हो गयी है। अब बिना मास्क के घर के बाहर निकलने पर आपको सौ से लेकर पांच सौ तक का जुर्माना भरना पड़ेगा, जबकि दो पहिया वाहनों पर एक से ज्यादा सवारी के बैठे होने पर भी जुर्माना देना होगा।
यह भी पढ़ें- राहुल की मोदी सरकार से मांग, “मास्क, सैनिटाईजर किए जाएं टैक्स फ्री, गरीबी-बीमारी से जूझ रही जनता से GST वसूलना है गलत”
शनिवार को लोकभवन में आयोजित प्रेसवार्ता में इस बारे में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मीडिया को बताया कि मास्क या फेस कवर (गमछा, रूमाल या दुपट्टा आदि) को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना मास्क लगाये सार्वजनिक स्थल पर घूमना दंडनीय हो गया है। ऐसा पाया जाने पर पहली एवं दूसरी बार सौ रुपये, जबकि तीसरी बार या आगे हर बार 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
यह भी पढ़ें- UP में लॉकडाउन के बाद बिना मास्क लगाए नहीं होगी बाहर निकलने की इजाजत: मुख्यमंत्री
अमित मोहन ने आगे बताया कि इसी प्रकार दोपहिया वाहन पर अब एक व्यक्ति ही चल सकता है। एक से अधिक व्यक्ति होने पर पहली बार 250 रुपये, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 तथा तीसरी बार और आगे हर बार एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
यह भी पढ़ें- कोरोना संकट के बीच प्रियंका गांधी ने बांटने के लिए लखनऊ भिजवाए एक लाख मास्क
72 जनपदों में कोरोना के मामले एक्टिव
अमित मोहन ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी 75 में से 72 जनपदों में कोरोना के 1718 मामले एक्टिव हैं, जबकि तीन जिले फिलहाल कोरोना मुक्ता हैं।
यह भी पढ़ें- अमेठी व कुशीनगर में कोरोना की दस्तक, लखनऊ समेत यूपी के इन 21 जिलों में मिलें 118 नए पॉजिटिव
…हॉट स्पॉट क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाएगा
इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो भी हॉट स्पॉट एरिया हैं, उनमें 21 दिन तक अगर कोरोना वायरस का कोई भी संक्रमित मामला सामने नहीं आता है तो उस एरिये को हॉट स्पॉट क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाएगा।