UP में जनता की बढ़ी परेशानी, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आधार कार्ड नहीं होगा मान्य, योगी सरकार ने लिया फैसला

आधार कार्ड की कॉपी
प्रतीकात्‍मक फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े नियम को बदल दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी सरकार का यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से 31 अक्टूबर को जारी किए गए पत्र के आधार पर लिया गया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद यूपी की जनता के लिए अब सरकारी कार्यालयों में अपनी उम्र साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जायेगा।

इस पत्र में कहा गया था कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि अनुमानित होती है, इसलिए आधार कार्ड प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता। इस पत्र के बाद विशेष सचिव नियोजन विभाग अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और अपर मुख्य सचिवों को आदेश जारी कर दिए हैं। नियोजन विभाग ने स्पष्ट किया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी गाइडलाइंस में आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमान्य प्रमाण नहीं है।

वहीं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आधार कार्ट को जन्म तिथि के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार न किया जाए। शासन ने सख्त निर्देश दिए कि अब से किसी भी सरकारी प्रक्रिया में आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं लिया जाए।

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दरअसल यूआइडीएआइ के अनुसार आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में जन्म का प्रमाण पत्र, स्कूल का रिकॉर्ड या अस्पताल के किसी दस्तावेज को अनिवार्य रूप से नहीं लिया जाता है। ऐसे में इस पर अंकित जन्मतिथि अनुमानित है जो एक प्रमाणिक दस्तावेज के तौर पर नहीं मानी जा सकती है। नियोजन विभाग ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र के तौर अस्पताल से जारी बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, नगर निगम द्वारा पंजीकृत रिकॉर्ड, सरकारी नौकरी, पेंशन, छात्रवृत्ति, लाइसेंस और सरकारी योजनाओं के तहत आने वाले दस्तावेजों को ही लिया जा सकता है।

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