यूपी में बदला नाइट कर्फ्यू का समय, अब रात इतने बजे से लागू होंगी पाबंदियां

नाइट कर्फ्यू
प्रतीकात्मक फोटो।

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। आज यानी 13 फरवरी से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 11 बजे से किया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य में अभी तक रात दस से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू था।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना नाइट कर्फ्यू अब रात 11 से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि नाइट कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य तरह के मूवमेंट पर प्रतिबंध होता है। वहीं सरकार ने अब कोरोना मामलों में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए ये फैसला लिया है।

वहीं इससे पहले प्रदेश में कक्षा एक से 12वीं तक सभी स्कूलों को भी खोलने के आदेश दे दिया गया है। यूपी में नौवीं से 12वीं तक स्कूल खुल चुके हैं, जबकि पहली से आठवीं कक्षा तक स्कूल 14 फरवरी से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं।

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इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) जिला प्रशासन ने कोरोना को लेकर लगाई तमाम पबांदियां को हटा दिया था। जिम और वॉटर पार्क खोलने की अनुमति दे दी गई है। रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं, नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक करने का आदेश दिया था।

नए आदेश के मुताबिक अब नोएडा में अब बंद स्थानों में शादी समारोह के दौरान 100 से अधिक अतिथियों की मौजूदगी पर लगी पाबंदी हटाई गई है। वहीं खुले स्थानों में एक समय में मैदान की क्षमता के 50 फीसदी तक आमंत्रित अतिथियों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।

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