NGT के आदेश पर योगी सरकार ने लखनऊ-वाराणसी समेत इन 13 शहरों में लगाया पटाखे जलाने पर रोक

पटाखे पर प्रतिबंध
फाइल फोटो।

आरयू, ब्यूरो, लखनऊ। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत 13 शहरों में इस बार पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन शहरों में मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर शामिल हैं।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, जिला मजिस्ट्रेट, जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए एनजीटी के आदेश का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश सरकार द्वारा आतिशबाजी (फायर क्रेकर्स) की बिक्री और प्रयोग पर एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश का तत्काल पालन करने और दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग किए जाने को बढ़ावा दिए जाने के लिए कहा है।

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शासन द्वारा जारी निदेर्शों में यह भी कहा गया है कि जिन जनपदों में एक्यूआई मॉडरेट या उससे बेहतर है, वहां केवल ग्रीन क्रेकर्स बेचे जाएं। एनजीटी के वर्तमान और पूर्व के निर्देशों का पालन करते हुए इनको बेचा/प्रयोग किया जाएगा। इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए ग्रीन क्रैकर व डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीकी के प्रयोग को आम जन में प्रोत्साहित किया जाए।

वहीं शासनादेश के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रदेश के जिन जनपदों के एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) का उल्लेख किया गया है, उनमें क्रमशः मुजफ्फरनगर (खराब), आगरा, वाराणसी, मेरठ व हापुड़ (बहुत खराब) तथा गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा, बागपत तथा बुलंदशहर (गंभीर) का नाम है।

आदेश के बाद आज लखनऊ पुलिस कमिश्‍नर सुजीत कुमार पांडेय ने शहर के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि शहर में पटाखों की सभी दुकानें बंद कराई जाएं। जो लोग नहीं मानते हैं, उनके पटाखों को जब्त किया जाए। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और मुख्य सचिव के आदेश के बाद पुलिस कमिश्‍नर ने ये निर्देश जारी किए हैं।

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