आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कोविड-19 (कोरोना वायरस) के इलाज, बचाव व रोकथाम में लगे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टॉफ व अन्य विभाग के कर्मचारियों की इसके संक्रमण से मौत होने पर योगी सरकार ने उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता करने का शनिवार को ऐलान किया है।
आज इस बात की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की कोविड-19 के संक्रमण से मौत होने पर उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा के लिये 50 लाख रूपये की एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने की मंजूरी दी गयी है। साथ ही इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा औपचारिक आदेश भी जारी कर दिये गये है।
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रेणुका कुमार ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 से प्रभावित पूरे यूपी में इस महामारी की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिये चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन-रात ड्यूटी में लगे हैं। जिसके चलते उनमें कोविड-19 से संक्रमण की आशंका हमेशा बनी रहती है।
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अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत चिकित्सा अनुभाग के कर्मचारियों के अलावा, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, स्वायत्तशासी संस्थाओं व अन्य सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, स्थायी, अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्य राशि दी जायेगी।
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डीएम देंगे मंजूरी, पीएम रिपोर्ट भी जरूरी
वहीं धनराशि मंजूरी के लिए संबंधित जिले के डीएम अधिकृत होंगे। साथ ही इसके लिए कार्यालयाध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित कार्मिक कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कामों के लिये नियुक्त था। इसके अलावा पोस्टमार्टम (पीएम) रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है।