योगी सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP

संजय सिंह

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने के फैसले पर हाई कोर्ट की मंजूरी पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हैरानी जताई है। साथ ही कहा कि पहले सरकार ने बच्चों से स्कूल छीना और अब न्यायालय ने उम्मीद भी छीन ली, लेकिन आप चुप नहीं बैठेगी। आम आदमी पार्टी शिक्षा के अधिकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे।

आप प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के बच्चों ने जज साहब से पढ़ाई बचाने की गुहार लगाई थी, लेकिन पहले सरकार ने स्कूल छीना और अब न्यायालय ने उम्मीद भी छीन ली। मैं हाईकोर्ट के फैसले से हैरान हूं। ये बयान संजय सिंह ने सरकारी स्कूलों को न बंद किए जाने को लेकर दायर एक याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद जारी कर दिया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि क्या यही है ‘शिक्षा का अधिकार’? उन्होंने कहा कि आप इस मामले पर चुप नहीं बैठेगी और इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी।

दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जून, 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जिन प्राथमिक स्कूलों में कम बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें पास के उच्च प्राथमिक स्कूल में समायोजित कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है और इन स्कूलों के पास ही दूसरे सरकारी स्कूल हैं, जिनके साथ इन स्कूलों को मर्ज किया जा सकता है। सरकार ने 18 ऐसे स्कूलों के बारे में भी बताया है, जहां कोई छात्र नहीं है। सरकार का कहना है कि स्कूलों को मर्ज करने से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। पांच हजार स्कूलों के शिक्षक दूसरे स्कूलों में सेवाएं दे सकेंगे। इससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी और छात्रों को फायदा होगा।

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इस पर सरकार के फैसले के खिलाफ सीतापुर के 51 बच्चों ने और पीलीभीत के बच्चों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं में स्कूलों का मर्जर रोकने की अपील की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने छह से 14 साल के बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की बात कही थी, हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की बात कही जा रही है।

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