#Lockdown2: योगी सरकार का अहम फैसला, जरूरी सावधानियों के साथ 20 अप्रैल से खुलेंगें सरकारी विभाग

20 अप्रैल
अफसरों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। (फाइल फोटो)

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। कोविड-19 (कोरोना वायरस) के खतरे को ध्‍यान में रखते हुए शुक्रवार को उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में 20 अप्रैल के बाद से मिलने वाली छूट की घोषणा के बीच आज यूपी सरकार ने भी जरूरी सावधानियों के साथ 20 अप्रैल से उत्‍तर प्रदेश के सरकारी विभाग को खोलने का निर्णय लिया है।

आज सरकार की ओर से इस संबंध में जारी की गयी एडवाइजरी में कहा गया है कि पुलिस होमगार्ड, सिविल डिफेंस,अग्निशमन, आवश्यक सेवाएं आपदा प्रबंधन, कारागार और नगर निकाय पहले की तरह ही कार्य करेंगे। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष समूह क और ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में रहेंगे।

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मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस बारे में शुक्रवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया गया है। दफ्तरों में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कार्मिकों को बुलाने के लिए रोस्टर ऐसे तैयार किया जाएगा, ताकि यह कर्मचारी अल्टरनेट दिवस में कार्यालय आयें लेकिन, यह भी ध्यान रखा जाएगा कि इससे सरकारी कामकाज में बाधा न पहुंचे। काम के हिसाब से आवश्यक कार्मिकों को ही कार्यालय बुलाया जाएगा।

साथ ही विभागों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था की जाए। रोस्टर के जरिए कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जा सकता है। जिला प्रशासन, ट्रेजरी के कामों के लिए आवश्यकतानुसार कार्मिकों की शासकीय व्यवस्था करने को कहा गया है।

एडवाइजरी के बाद यूपी पुलिस आवास निगम ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 20 अप्रैल से कामकाज शुरू करने का फैसला किया है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी एक तिहाई संख्या में भी कार्यालय बुलाया जाएगा।

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पुलिस आवास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे एडीजी एचआर शर्मा ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार निगम के समूह ‘क’ और ‘ख’ के सभी अधिकारी कार्यालय अवधि में अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में बैठेंगे।

वहीं इस दौरान अधिकारी अपनी-अपनी शाखा का जरूरी काम निपटाएंगे। अधिकारी अपने अधीनस्थ समूह ‘ग’ व समूह ‘घ’ के कर्मचारियों को भी जरूरी कामों को निपटाने के लिए कार्यालय में बुला सकेंगे।

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साथ ही एचआर शर्मा ने यह भी कहा है कि अधिकारी अपने यहां समूह ‘ग’ व समूह ‘घ’ के आवश्यक स्टाफ को बुलाने के लिए रोस्टर बना लें। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने साथ कार्यालय का परिचय पत्र भी अवश्य रखें।

वहीं कोरोना वायारस के खतरे को देखते हुए ड्यूटी के दौरान सभी अधिकारी व कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग (एक दूसरे से शारीरिक दूरी) का पालन करेंगे और मास्क का प्रयोग भी अनिवार्य रूप से करेंगे। कार्यालय में सैनेटाइजर का उपयोग व उपलब्धता भी जरूरी है।

मुख्य सचिव ने ये निर्देश भी किए जारी-

– जिला प्रशासन व ट्रेजरी के लिए आवश्यकतानुसार कर्मी लगेंगे।

– वन विभाग के जो कार्मिक आवश्यक कार्यों में लगे हैं वे अपना कार्य करते रहेंगे।

– हॉटस्पॉट क्षेत्रों के कार्यालय बंद करने के संबंध में निर्णय जिला प्रशासन लेगा।

– रेजिडेंट कमिश्‍नर कार्यालयों को कोविड-19 के मद्देनजर तथा आंतरिक किचन के संचालन की मंजूरी दे दी गई है। महामारी से बचाव से संबंधित शर्तों का पालन करना होगा।