आरयू वेब टीम। शनिवार को मुंबई के बीच पर क्रूज में चल रही कथित रेव पार्टी से गिरफ्तार हुए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खाने के बेटे आर्यन खान सहित अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को सोमवार को फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां क्रूज शिप पार्टी केस में मुंबई की एक अदालत में एनसीबी की ओर से आरोपितों की नौ दिन की हिरासत मांगी है, जिसके बाद एस्प्लेनेड कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा है।
अदालत में एनसीबी की ओर से पेश हुए एएसजी अनिल सिंह का कहना है कि आरोपी आर्यन खान, अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा पर 8सी, 20, 27 और 35 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पांच और गिरफ्तार और जांच के तहत वह अदालत के समक्ष पेश कर रहे हैं। एनसीबी ने आरोपितों की कोर्ट से नौ दिन की कस्टडी मांगी है। वहीं कोर्ट ने तीनों को सात अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा है।
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एएसजी अनिल सिंह का कहना है कि तथ्यों और उनके लिंक को सत्यापित करने के लिए हमें तीन आरोपितों की हिरासत की जरूरत है। समाज में युवा नशे के खतरे से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। एएसजी ने अदालत को बताया कि हमने पार्टी के आयोजकों को भी पकड़ा है।
वहीं आर्यन खान की ओर से पेश सतीश मानेशिंदे का कहना है कि उनके मुवक्किल से कोई भी पदार्थ जब्त नहीं किया गया है, जो एनडीपीएस अधिनियम का उल्लंघन है। यदि किसी अन्य व्यक्ति (सह-आरोपी) से कोई पदार्थ जब्त किया जाता है जो मेरे मुवक्किल को हिरासत में लेने का कोई आधार नहीं बनाता है।