आर्यन खान को राहत नहीं, कस्टडी की अवधि बढ़ी, 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

आर्यन खान

आरयू वेब टीम। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सोमवार को भी राहत नहीं मिली। बेल नहीं मिलने के कारण उन्हें अब दो और रातें मुंबई के आर्थर रोड जेल में काटनी होगी। उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। इसके बाद मुंबई सेशन कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने का आदेश दिया है।

आर्यन खान की ओर से वकील सतीश मानशिंदे ने शनिवार को विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अप्लिकेशन दी थी। इससे पहले शुक्रवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी और जमानत नामंजूर कर कोर्ट ने आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आज आर्यन खान की पैरवी करने के लिए वकील अमित देसाई कोर्ट पहुंचे थे।

आर्यन के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी कि चूंकि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। आर्यन की ओर से आज कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील अमित देसाई सलमान खान के हिट एंड रन केस में पैरवी कर चुके हैं, लेकिन एनसीबी के वकील एसपी चिमेलकर ने कहा कि अमित देसाई ने जो तथ्य दिए हैं वो सही नहीं हैं।

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एनसीबी सारे सबूत और कागजात कोर्ट के सामने पेश करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उसे दो से तीन दिनों का समय चाहिए। आम तौर पर इस तर की कार्रवाई से जुड़े सबूत और सूचनाएं इकट्ठा कर डॉक्यूमेंटेशन में एक हफ्ते का समय लगता है।

बता दें कि दो अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में ड्रग्स और रेव पार्टी मामले में एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। एनसीबी की टीम ने इस छापेमारी में पहले आठ लोगों को हिरासत में लिया फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आर्यन खान के साथ सह आरोपित अरबाज मर्चंट भी आर्थर रोड जेल में हैं। एक और सह आरोपित मुनमुन धमेचा को भायखला जेल में रखा गया है।

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