आरयू वेब टीम। भारतीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के अनुमानों के प्रसारण और प्रकाशन पर रोक लगाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक, अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अनुमान के आधार पर किए जा रहे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के प्रसारणों पर प्रकाशनों पर रोक लगा दी है।
चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल के अनुमानों के प्रकाशन पर आज सुबह आठ बजे से और पांच दिसंबर को शाम पांच बजे से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही अब 48 घंटे तक ओपिनियन पोल पर भी रोक लगाई गई है।
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चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उप-धारा (एल) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है। कहा गया है कि 12 नवंबर को सुबह आठ बजे और पांच दिसंबर को शाम 5.30 बजे के बीच की अवधि के दौरान किसी भी एग्जिट पोल का आयोजन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार करना या किसी अन्य तरीके से प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा।
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चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ निर्देश दिया कि सलाहकार को गजट अधिसूचना के रूप में सूचित किया जाए और एक प्रति आयोग को रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सभी समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस, रेडियो और टेलीविजन चैनलों को एडवाइजरी पर सूचित करें। बता दें कि दोनों राज्यों के वोटों की गिनती आठ दिसंबर को निर्धारित की गई है।