कृष्ण-जन्मभूमि ईदगाह केस में पक्षकारों को HC से झटका, नए सिरे से होगी सुनवाई

हाई कोर्ट

आरयू ब्यूरो, प्रयागराज। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने सिविल जज के निर्णय के विरुद्ध मथुरा के जिला जज को नए सिरे से सुनवाई का आदेश पारित करने का आदेश दिया है। अब मुस्लिम पक्षकारों को मुथरा के जिला जज के सामने नए तरीके से अपनी दलील पेश करनी होगी।

हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले को मथुरा के जिला जज को वापस कर दिया है। सिविल कोर्ट ने जिस सिविल सूट को खारिज कर दिया है, उसके खिलाफ कृष्ण विराजमान ने जिला जज के यहां पर रिवीजन अर्जी डाली थी। इसके साथ जिला जज ने सिविल कोर्ट के निर्णय को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुनवाई का आदेश दिया था। इस आदेश को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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अदालत ने दोनों पक्षों पर बहस के बाद 17 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में 20 जुलाई 1973 के निर्णय को रद्द करने और 13.37 एकड़ कटरा केशव देव की जमीन को कृष्ण विराजमान के नाम ऐलान किए जाने की मांग है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच फैसला लिया है।

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