आजम खान को हाई कोर्ट से मिली राहत, यूपी सरकार की याचिका खारिज

जौहर यूनिवर्सिटी
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। लम्बे समय से कोर्ट के चक्कर काट रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसमें आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह इस मामले में याचिका दायर करने के लिए निचली अदालत में जाए।

मिली जानकारी के मुताबिक मामले की सुनवाई जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को 13 मामलों में मिली जमानत रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इन सभी मामलों में आजम खान को पहले ही जमानत दे चुका है। इस मामले में आजम खान का केस सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने लड़ा।

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बता दें कि इससे पहले मई 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की भूमि पर गलत कब्जे से संबंधित था। इसके बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत भी दे दी। बताया गया है कि सपा नेता आजम खान फरवरी 2020 से मई 2022 तक कई आरोपों में सीतापुर जेल में बंद थे।

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