AAP सांसद संजय सिंह समेत छह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें क्‍या है मामला

कोर्ट

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/सुलतानपुर। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत छह लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया है। इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा का नाम भी शामिल है। ये आदेश एमपी-एमएलए विशेष न्यायधीश शुभम वर्मा की कोर्ट ने जारी किया है। दरअसल ये वारंट 23 साल पुराने मामले से जुड़ा हुआ है।

कोर्ट ने पिछले सप्ताह मामले में सजा सुनाने के बाद शुक्रवार को सरेंडर करने का समय दिया था, लेकिन कोई सरेंडर करने नहीं पहुंचा। जिसके बाद मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्ती दिखाई और मौका देने से इंकार कर दिया। साथ ही इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है

आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत छह लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होगी।

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ये मामला है नगर कोतवाली इलाके के गभडिया ओवर ब्रिज के पास का है। जहां 23 साल पहले 19 जून 2001 को बिजली पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर अनूप संडा, संजय सिंह सिंह सहित तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया था।सभी पर आरोप है कि इन लोगों ने सड़क पर जाम कर विरोध जताया था। इसके बाद तत्कालीन नगर कोतवाली के उपनिरीक्षक ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।

मामला दीवानी स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित छह लोगों को तीन माह की सजा और डेढ़-डेढ़ हजार जुर्माने का आदेश दिया था।

इन लोगों ने स्पेशल सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर नौ अगस्त को सरेंडर करने का आदेश दिया था। नौ अगस्त को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर नहीं थे, लेकिन अब तक इन सब सभी लोगों ने सरेंडर नहीं किया बल्कि मौका मांग रहे थे।

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