आरयू वेब टीम। दिल्ली हिंसा के दौरान हुई आइबी कर्मी की हत्या, दंगा व आगजनी के मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की सरेंडर अर्जी दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। ताहिर हुसैन सरेंडर करने के लिए आज कोर्ट गए थे। ताहिर के खिलाफ कुल तीन केस दर्ज किए गए हैं।
दरअसल, ताहिर ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट नें सरेंडर अर्जी लगाई थी। इस पर जज ने कहा कि इस अर्जी पर सुनवाई का जुरीडिक्शन नहीं बनता है और अर्जी खारिज कर दी गई। इससे पहले सरेंडर अर्जी पर सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन के वकील ने कहा कि कोर्ट या तो कोई ऑर्डर कर दे या फिर किसी दूसरी कोर्ट में अर्जी को ट्रांसफर कर दे। जज ने कहा कि यह हमारे जुरीडिक्शन में नहीं आता है। इसके बाद ताहिर जैसे ही कोर्ट की पार्किंग में गया, उसे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया।
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आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन को राउज एवेन्यू कोर्ट की पार्किंग से कार में बैठाकर क्राइम ब्रांच की टीम रवाना हो गई है। उसके क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी से पहले ताहिर हुसैन ने कहा कि पुराने दोस्त कपिल मिश्रा ने मेरे खिलाफ साजिश रची है।
गौरतलब है कि ताहिर के उपर दर्ज तीन केस में से एक केस इंटेलिजेंस ब्यूरो (आइबी) कर्मचारी अंकित शर्मा का भी है। आरोप है कि ताहिर हुसैन के मकान में अंकित शर्मा की हत्या की गई थी। उस पर चाकुओं से अनगिनत वार किए गए थे, हालांकि, साफ नहीं है कि उस समय ताहिर मौके पर था या नहीं।