आरयू वेब टीम। एक तरफ आज देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 29 लाख के पार कर गया है तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव व अन्य जगाहों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को निर्देश जारी करते हुए बताया है कि कोरोना काल में किन सावधानियों के साथ चुनाव होंगे। आयोग की गाइडलाइन्स के मुताबिक, लंबी-लंबी कतारें नहीं लगेंगी। वहीं वोटर्स को वोट डालने के लिए मास्क और दस्तानें दिए जाएंगे।
नीचें देखें कोरेाना काल में कैसा बदला रहेगा चुनाव का स्वरूप-
– उम्मीदवार ऑनलाइन भर सकेंगे नामांकन फॉर्म और शपथपत्र।
– पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए किया गया है।
– मतदान स्थान/मतदान केंद्र के एंट्री प्वाइंट पर पर या तो मतदान कर्मचारी या पैरा मेडिकल स्टाफ या आशा कार्यकर्ता वोटर्स की थर्मल स्कैनिंग करेंगे।
– मतदान से एक दिन पहले वोटिंग सेंटरों पर सेनेटाइजेशन किया जाएगा।
– हर मतदान केंद्र के प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्कैनर होंगे।
– पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर हेल्प डेस्ट से मतदाताओं को टोकन दिया जाएगा, ताकि पोलिंग स्टेशन पर लंबी-लंबी लाइनें न लगें।
– सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए वोटिंग लाइन वाली जगह में जमीन पर वोटर्स के खड़े होने के लिए साइन बनाए जाएंगे।
– अगर किसी वोटर का तापतान स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों अनुसार ज्यादा आया तो ऐसी स्थिति में उसकी दो बार जांच की जाएगी। अगर उस वोटर का तापमान कम नहीं आता है तो उसे एक टोकन या सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे वह वोटर मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करने के लिए आ सकता है। ऐसे सभी वोटर्स को मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करना होगा और उस दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
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– वोटर्स के बीच में दो गज की दूरी बनाए रखने के लिए जमीन पर सर्कल बनाए जाएंगे। एक लाइन में 15 से 20 व्यक्तियों के खड़े होने के लिए सर्कल बनाएं जाएंगे। जिसमें पुरुष, महिला और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए अलग-अलग लाइनें होंगी।
– बीएलओ, वॉलंटियर्स आदि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे।
– मतदान केंद्र में महिला व पुरुष को अलग-अलग वेटिंग एरिया उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कुर्सियां लगी होंगी। यह इसलिए किया जाएगा ताकि मतदाता सुरक्षा चिंताओं के बिना मतदान कर सकें।
– जहां भी संभव हो, बूथ ऐप का इस्तेमाल मतदान केंद्र पर किया जाएगा।
– बूथ के अंदर सेनेटाइजर रखा जाएगा और वोटर्स को उसको इस्तेमाल करने के निर्देश भी होंगे।
– कोरोना मरीजों को उनके संबंधित मतदान केंद्रों पर वोटिंग के दिन के अंतिम घंटे में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। उस सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों में इसका समन्वय करेंगे।
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– हर मतदान केंद्र के प्रवेश व निकास स्थल पर साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
– प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश व निकास प्वाइंट पर वोटर्स को सेनिटाइजर भी दिया जाएगा।
– मतदान केंद्र पर फेस मास्क रखें जाएगा ताकि जो वोटर्स मास्क पहनकर नहीं आएंगे उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।
– कोविड-19 की जागरूकता के लिए जगह-जगह पर पोस्टर लगाए जाएंगे।
– मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए चेहरे से फेस मास्क को कम करना होगा या हटाना होगा।
– केवल एक मतदाता को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए मतदान अधिकारी के सामने खड़े होने की अनुमति दी जाएगी।
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– वोटर्स को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए ईवीएम के बटन दबाने के लिए हाथ के दस्ताने दिए जाएंगे।
– मतदान कर्मियों और मतदान एजेंटों के लिए मतदान केंद्र में बैठने की व्यवस्था के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अनुसार की जाएगी।
– अगर पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के शरीर का तापमान निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उनके रिलीवर को पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी, जिसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा।