आरयू ब्यूरो, लखनऊ। एक सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक-फोर के लिए रविवार रात योगी सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे पहले शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी देश के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है।
मोदी सरकार की ओर से अनलॉक-फोर को लेकर दिए गए निर्देशों के बाद आज योगी सरकार ने यूपी के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नई गाइडलाइन को लागू कराने के लिए यूपी के सभी एडीजी, कमिश्नर, आइजी, डीआइजी, एसएसपी व एसपी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
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जारी गाइडलाइन के अनुसार लखनऊ में मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। इस संबंध एसओपी अलग से जारी होगी। सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर से 50 प्रतिशत तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। ये ऑनलाइन कक्षाओं और टेली-कौंसलिंग स्कूल की अन्य काम कर सकेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलइन का पालन करना होगा।
वहीं 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में कक्षा नौ से 12 के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन स्कूलों को इसके लिए बच्चों के माता-पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी।
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अनलॉक-चार के दौरान यूपी में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समारोह भी हो सकेंगे, हालांकि इसके लिए भी संगठनों 21 सितंबर तक का अभी और इंतजार करना होगा। वहीं समारोह में भाग लेने वालों की संख्या सौ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा समारोह में फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
वहीं 30 सितंबर तक चलने वाले अनलॉक फोर में भी 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवतियों, एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों व दस साल से कम उम्र के बच्चों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह लोग तभी घरों से बाहर निकल सकेंगे जब इनके स्वास्थ्य के लिए बाहर निकलना आवश्यक हो।
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21 सितंबर से इन्हें अनुमति-
- राज्य अपने यहां स्कूलों में 50 फीसद शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक स्टाफ की अनुमति दे सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन कोचिंग, टेली काउंसिलिंग एवं अन्य गतिविधियों की इजाजत होगी।
- अभिभावकों की लिखित अनुमति से नौवीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे। उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नहीं डालेंगे।
- आइटीआइ एवं अन्य कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण से जुड़े संस्थान भी परिचालन शुरू कर सकेंगे।
- सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं खेल आयोजनों की अनुमति होगी। अधिकतम 100 लोग शामिल होंगे। फेस मास्क, शारीरिक दूरी व अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा।
- 20 सितंबर तक शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद इनमें भी 100 लोग उपस्थित रह सकेंगे।
- ओपन एयर थिएटर को शुरू करने की अनुमति मिली।
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इन्हें अभी अनुमति नहीं-
- कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध पहले की तरह बने रहेंगे। पूरे देश में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर पूरी तरह बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति से चलने वाली कुछ उड़ानों को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं अभी प्रतिबंधित रहेंगी।